पिहोवा 4 जुलाई – उपमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी तथा रोड सेफ्टी के नियमों की पालना करना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घटनाएं लापरवाही के कारण घटित होती हैं। मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है। सडक़ पर हादसे न हों, इसके लिए वाहन चलाने के लिए नियम तय किए गए हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति वाहन नियमों का पालन करेगा तो निश्चित ही सडक़ दुर्घटना का कोई भी हादसा नहीं होगा। एसडीएम वीरवार को अपने कार्यालय में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी तथा रोड सेफ्टी बैठक में उपस्थित स्कूल व प्रशासन के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
एसडीएम अमन कुमार ने रोड सेफ्टी मीटिंग में विभिन्न स्कूलों की वाहन से सम्बंधित समस्याएं सुनी। इनमें स्कूलों के एग्जिट साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, बिजली के खभों, सडक़ों पर गड्ढे सहित अन्य समस्याओं पर फीडबैक लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी नीजि व सरकारी स्कूलों की बसों में महिला परिचालक कर्मचारी का लाइसेंस होना अनिवार्य है। शरारती तत्व जो गल्र्स स्कूल के पास छुट्टी के समय मौजूद रहते हैं, उनके वाहनों को इन पाउंड करने के आदेश पुलिस विभाग को दिए। उन्होंने कहा कि आरटीओ पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से बच्चों के लिए रोड सेफ्टी से सम्बंधित जागरूक अभियान स्कूलों में चलाए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के परिचालकों व चालकों के रिफ्रेश कोर्स भी समय-समय पर करवाने के आदेश दिए गए।
उन्होंने कहा कि स्कूली बसों के संचालन को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। इनमें स्कूल वाहनों के ड्राइवर के पास 5 वर्ष के अनुभव के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैध केंडेक्टर-एटेंडेंट लाइसेंस, चालक व परिचालक की नेम प्लेट लाइसेंस नंबर के साथ उनकी वर्दी पर होनी चाहिए, वाहनों का रजिस्ट्रेशन व फिटनेस प्रमाण पत्र, रूट परमिट की अनुमति, मापदंड के अनुसार बसों का रंग पीला, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, वाहनों में मापदंडों के अनुसार स्पीड गवर्नर व जीपीएस लगा हो और ठीक से कार्य कर रहा हो, अग्निशमन यंत्र लगा हो, वाहनों के हॉर्न चालू हालत में हों, टायर की हालत अच्छी हो, ब्रेक व आपातकालीन ब्रेक सही हालत में हों, इंडीकेटर चालू हों, हेड व बैक लाइट चालू हों, बसों के आगे व पीछे रिफलेक्टर व रिफलेक्टिव टेप लगी हुई हो, वाइपर चालू हों, दवाईयों की समाप्ति तिथि चैक किया हुआ फस्र्ट एड बॉक्स लगा हो, वाहनों पर रूट बोर्ड तथा समय सारणी डिसप्ले हो, नंबर प्लेट निर्धारित मापदंड अनुसार लगी हो, बस के आगे व पीछे स्पष्टï अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हुआ हो, पुलिस, चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वाहन मालिक का नंबर अंदर व बाहर दर्शाए गए हों, आईपी कैमरा कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग के साथ निर्धारित मापदंड व चालू हालत में हो, साथ ही छात्राओं के लिए बस में महिला अटेंडेंट उपलब्ध है या नहीं, इन सभी मानकों का निरीक्षण समय-समय पर होते रहना चाहिए।
रोड सेफ्टी इंचार्ज शेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा शहर के अंदर 6 कैमरे मंजूर किए जा चुके हैं, जिसका कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एसडीएम अमन कुमार ने सभी प्राइवेट स्कूलों के अधिकारियों को अवगत करवाया कि जितने भी बसों पर परिचालक हैं, उनकी अल्कोहल चेकिंग के लिए अपने स्कूल स्तर पर प्रतिदिन चेक करवाया जाए। यदि कोई परिचालक तथा चालक अल्कोहल सेवन में मिला, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर पिहोवा तहसीलदार आदित्य रंगा, जोगिंदर इंस्पेक्टर आरटीए कुरुक्षेत्र, शेर सिंह ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज, नायब तहसीलदार हरि ओम तथा सभी स्कूलों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.