जुबैर की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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Zubair's bail plea rejected

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर की शनिवार को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस को जुबैर की 14 दिन की न्यायिका हिरासत मिल गई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहम्मद जुबैर के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं- आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) और एफसीआरए की 35 जोड़ दी हैं।
पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उत्तरदाता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया|

 

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