नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पांच सौ साल पुराने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया। फैसला सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जिलानी का मानना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका की मांग कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी है और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए विवादित भूमि से अलग पांच एकड़ भूमि देने का फैसला सुनाया है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिये मंदिर गिराया गया था।