सितंबर तक होने वाली हर नियुक्ति पर नियम लागू
Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर 2024 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। लेटर के अनुसार, चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन 3 महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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