Surcharge Waiver Scheme: एक ही बार में बकाया बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी छूट, सरचार्ज माफी योजना का उठाएं लाभ

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सरचार्ज माफी योजना का उठाएं लाभ
सरचार्ज माफी योजना का उठाएं लाभ

Surcharge Waiver Scheme, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है. प्रदेश सरकार ऐसे लोगों से बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई है, जिसके तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही पूरे बिजली बिल का भुगतान कर देता है तो उसे बकाया राशि पर 5% की छूट मिलेगी. उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं.

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलेगा. इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहें हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं.

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी सकुर्लर में बताया गया है कि इस योजना के तहत उन डिफाल्टर्स को राहत दी गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऐसे लोगों के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा, उसे माफ कर दिया जाएगा.

31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी योजना

बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की तारीख तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है. यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तारीख को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है.

ऐसा होने पर उपभोक्ता योजना से होगा बाहर

इस योजना में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी. उसे योजना से बाहर माना जाएगा. वहीं, गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा.

जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा. हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा.