नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारिख 30 सितंबर तय की गई है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो ये 30 सितंबर के बाद ये कार्ड नहीं चलेगा। और आप उसके बाद आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
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