Yogesh Raj accused in Bulandshahr violence gets bail: बुलंदशहर हिंसा में आरोपी योगेश राज को जमानत

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प्रयागराज। गोकशी के बाद हिंसा और उसमें एक पुलिस निरीक्षक की मौत हो गई थी। इस हिंसा में हत्या के आरोपी योगेश राज को बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत दे दी गई। पिछले साल दिसंबर में हुई हिंसा में एक पुलिस निरीक्षक और एक युवक की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं। राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। गौरतलब है कि पिछले वर्ष तीन दिसंबर को बुलंदशहर के महाव गांव में गोकशी की घटना के बाद हिंसा हुई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी और एक महिला की मौत हो गई थी।