Aaj Samaj (आज समाज), Kaithal News,मनोज वर्मा,कैथल : जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र कैथल के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व संपदा शेरगढ़ में पनप रहा अवैध निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को हटाने के लिए जे.सी.बी. मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और अवैध रूप से बनाए गए भवन को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में शेरगढ़ में भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के निर्माण करने का मामला आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रोपटी डीलरों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में कोई प्लाट व ढाबा के लिए जमीन आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। जिला नगर योजनाकार द्वारा सभी प्रोपर्टी डीलरों व भू मालिको को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम, अर्फोडेबल ग्रप हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5.0 एकड़ भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध करवाए।
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