पट्टी अफगान में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर चला जिला प्रशासन का पीला पंजा Yellow Claw Of District Administration

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Yellow Claw Of District Administration
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मनोज वर्मा, कैथल:
Yellow Claw Of District Administration : जिला नगर योजना अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि, अर्बन ऐरिया कैथल के अन्तर्गत पडऩे वाली राजस्व सम्पदा गांव पट्टी अफगान में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में विकसित हो रही एक अवैध कालोनी में जिला प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा हटाने का कार्य किया गया। नई अवैध कालोनी में बनी 4 मिट्टी की सडक़ों को शुरुआती चरण में दोपहर 12 बजे जेबीसी की मदद से हटाया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रही।

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प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए (ellow Claw Of District Administration)

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि, कार्यालय के संज्ञान में कैथल अर्बन ऐरिया के अन्तर्गत पडऩे वाली राजस्व सम्पदा गांव पट्टी अफगान में 1.30 एकड़ भूमि में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में मिट्टी की सडक़ों का निर्माण किया जा रहा था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एच डी आर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने बारे आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी के निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।

अवैध कलोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने बारे भी सम्बन्धित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी एवं अवैध कालोनियों में विभाग द्वारा अवैधता बारे बोर्ड भी लगवा दिये गये थे। (Latest Kaithal News)उन्होंने विभाग द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बरबाद न करें तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें।

50 हजार रुपये का जुर्माना व तीन साल की सजा का है प्रावधान (ellow Claw Of District Administration)

जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता / अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि, यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिंग स्कीम, अफोडेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाईसैंस देने का प्रावधान है। इन योजनाओं के तहत कॉलोनी काटने की अनुमति दी जाती है।

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