Yamunananagar News : अनुसूचित जाति एक्ट के तहत पीड़ित को मिले समय पर लाभ

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अनुसूचित जाति एक्ट के तहत पीड़ित को मिले समय पर लाभ
अनुसूचित जाति एक्ट के तहत पीड़ित को मिले समय पर लाभ

(Yamunananagar News) यमुनानगर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेन्द्र सिंह ढुल ने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ पीड़ित को समय पर मिले।

आर्थिक सहायता के रूप में 44 लाख 70 हजार रुपये का सहयोग

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेन्द्र सिंह ढुल शुक्रवार को जिला सचिवालय के सभागार में जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की तिमाही बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट से सम्बंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत इस वित्त वर्ष जिले में 51 मामले आए थे जिन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 44 लाख 70 हजार रुपये का सहयोग दिया गया।

उन्होंने बताया कि सरकार के नियमानुसार ऐसे मामलों में 3 चरणों में आर्थिक सहायता का सहयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि एससी एक्ट के तहत पीड़ित को 85 हजार से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता का सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग पीड़िता के केस की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

इस बैठक में डीएसपी आशीष चौधरी, पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, जिला कल्याण अधिकारी शीशपाल महला, जिला रोजगार अधिकारी डॉ. अरुण कुमार, सीडीपीओ कुसुम लता व किरण, तहसील कल्याण अधिकारी अरिसूदन शर्मा, जीवन दीप संस्थान के निदेशक अजय मिश्रा, सचिव रोटरी क्लब जगाधरी हेमन्त शाह पुरी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।

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