यमुनानगर: रेप के दोषी को 20 साल की सजा

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प्रभजीत सिंह (लक्की), यमुनानगर :
13 साल की लड़की से रेप करने के दोषी यूपी निवासी राजबीर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 30 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। राजबीर को कोर्ट ने 22 जुलाई को दोषी दिया था। दोषी राजबीर पीड़िता का ममेरा भाई है। वह घटना से पहले पीड़िता के घर पर ही रहता था।
यह था पूरा मामला :
2019 मार्च माह में पुलिस के पास पीजीआई से 13 साल की लड़की के गर्भवती होने की सूचना आई थी। जिसपर वुमैन एंड चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने काउंसलिंग की थी। काउंसलिंग में लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म होने की बात कहीं थी। तब लडकी ने बताया कि वह यमुनानगर स्थित एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई थी। जब वह वहां से आ रही थी तो तीन युवक उसे मिले। उनमें से एक ने उसके साथ रेप किया। वह उसे कहीं सुनसान स्थान पर ले गया था। पीड़िता काउंसलिंग में आरोपी का नाम नहीं बता पाई। पीड़िता यह घटना 5-6 माह पहले की बता रही है। हालांकि तब उसने अपने परिजनों को यह बात नहीं बताई थी। पुलिस लड़की के ब्यान सही न होने पर इसकी वास्तविक जांच कर रही थी। पीजीआई के डाक्टर ने पीडिता की हालत गंभीर देखते हुए उसका गर्भपात कर दिया था। पुलिस ने जांच की तो पाया कि पीड़िता के ममेरे भाई राजबीर ने रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।