यमुनानगर: टैक्स जमा न करवाने वाले धारकों की होगी प्रॉपर्टी सील: तोमर

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Yamunanagar Tomar
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प्रभजीत सिंह (लक्की), यमुनानगर:
प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर (आईएएस) ने बुधवार शाम को निगम अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में तीव्रता लाए। जो प्रॉपर्टी धारक लंबे समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाए। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार प्रॉपर्टी टैक्स का मौजूदा बिल जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। ये योजना आगामी 31 ?सितंबर तक जारी रहेगी। इस समय अवधि के बाद बकायादारों से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएगें, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी प्रॉपर्टी सील करें। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की राशि से नगर निगम कई खर्चे चलते हैं। एक तरह से जनता का पैसा, जनता की सुविधा के लिए शहरों के विकास पर ही खर्च किया जाता है। इसलिए शहरवासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करवाए। मौके पर संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी, उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा, जेडटीओ अजय वालिया, एटीपी प्रवेश कोशिश, कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार, सीएफसी इंचार्ज पुनीत जिंदल आदि मौजूद रहे।
शहरवासी आनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी टैक्स
निगमायुक्त तोमर ने कहा कि नगर निगम के सीएफसी (नागरिक सुविधा केंद्र) में टोकन सिस्टम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी धारक नगर निगम की वेबसाइट एमसीवाईएनआर डॉट कॉम  पर जाकर भी अपना टैक्स आॅनलाइन जमा कर सकते है। आॅनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक को नगर निगम की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर बाई तरफ होम के नीचे प्रॉपर्टी टेक्स पर जाना है। इसमें पे प्रॉपर्टी टैक्स नॉउ को चुनना है। यहां क्लिक करते ही नॉउ पे आॅनलाइन का पेज खुलेगा। इसमें प्रॉपर्टी धारक को अपनी पीपीआईडी डालनी होगी। पीपीआईडी डालने के बाद गेट प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी प्रॉपर्टी आईडी और टेक्स का ब्यौरा आ जाएगा। इसके बाद पैमेंट डिटेल में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स वित्त वर्ष व अमाउंट डालना है। इसके बाद प्रोसिड द पैमेंट पर क्लिक करके एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य आॅनलाइन पैमेंट माध्यमों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते है। इसकी रसीद भी प्रॉपर्टी धारक आॅनलाइन ही ले सकेंगे।