यमुनानगर: निगम प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन

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प्रभजीत सिंह, यमुनानगर:
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार अब 30 सितंबर तक आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत निगम की दुकान, मकान व अन्य संपत्ति पर 20 साल व इससे अधिक समय से काबिज 1545 किरायेदार योजना के पात्र है। मालिकाना हक लेने के लिए किरायेदार पहले 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब इसकी समय अ?वधि योजना शुरू होने के बाद से तीन माह तक बढ़ा दी गई है। यानि अब पात्र 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर (आईएएस) व संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी (आईएएस) ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते जून माह में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व मकानों पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था, जो कम से कम 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी गई है। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज है, उसे रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत नगर निगम एरिया के कुल 1545 लोग पात्र मिले थे। जिनमें से अब तक 216 लोग आवेदन करवा चुके है। आवेदन करने की तारीख बढ़ने से अब बाकी लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
दिक्कत होने पर हेल्प डेस्क से ले सकते है सहायता
निगमायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत पंजीकरण व आवेदन करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वह नगर निगम कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क से मदद ले सकता है। जहां पर पात्र दुकानदार योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। बता दें कि संपत्ति पर मालिकाना हक पाने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से पोर्टल खोला गया है।
ऐसे कर सकते है आवेदन
प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए लाभपात्र को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके साथ योग्यता संबंधित दस्तावेज, साइट प्लान, तल अनुसार निर्मित भवन प्लान स्वयं सत्यापित करके आवेदन के साथ देना होगा। आवेदन के साथ अधिकार को प्रमाणित करने के लिए निगम द्वारा जारी आबंटन पत्र, संपत्ति स्थानांतरण पत्र, वास्तविक आबंटी या उप किरायेदारी का समझौता पत्र, संबंधित संपत्ति को प्रमाणित करने वाला निगम का रिकार्ड, किराये की रसीद, बिजली या पानी कनेक्शन की प्रतिलिपि, संबंधित संपत्ति का सेल टैक्स, वेट, जीएसटी में से एक का संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर, आयकर रिर्टन या फायर एनओसी की प्रतिलिपि में से एक लगाना होगा। इसके बाद निगम अधिकारी इसकी जांच करेंगे। निर्धारित फीस जमा करवाने के बाद व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा।