Yamunanagar News : प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिलाधीश ने पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगाई रोक

0
8
The District Magistrate has banned the sale and use of firecrackers
  • जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जारी किए आदेश, 30 अक्तूबर 2024 से 1 नवम्बर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
  • जनहित में, ग्रीन पटाखों को छोडक़र सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध

(Yamunanagar News) यमुनानगर। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की पालना में जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यमुनानगर जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोडक़र) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने की मनाही की गई है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा फायर स्टेशन अधिकारी या प्रतिनिधि अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे।

जिलाधीश ने सभी एसडीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थल की पहचान करने व उनके लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है (इसमें स्थायी लाइसेंस धारकों के अलावा अन्य आवेदक भी शामिल हो सकते है, जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करते है)स्थाई सभी एसडीएम 1 नवम्बर 2024 तक मामले की दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला यमुनानगर में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं।

अन्य पटाखों तथा लडिय़ों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि सभी टीमें नकली ग्रीन पटाखे जब्त करेगी तथा ऐसे खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने तथा आदेशों की उल्लंघन करते पाए जाने पर विस्फोटक नियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेंगी। जिलाधीश के यह आदेश जिला में 30 अक्तूबर 2024 से 1 नवम्बर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।

यह भी पढ़ें: Kurukshetra News : क्षत्रिय संघर्ष समिति ने श्याम सिंह राणा के मंत्री बनने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार