Fatehabad News : प्रिंटिंग प्रेस संचालकों पर रहेगी जिला प्रशासन व निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर

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The district administration and the Election Commission will keep a close watch on printing press operators
जिला की पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस संचालकों व मालिकों के साथ बैठक करते नायब तहसीलदार सागरमल।
(Fatehabad News) फतेहाबाद।   जिला में 1 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर फतेहाबाद के नायब तहसीलदार सागरमल ने पंजीकृत प्रिंटिंग प्रेस संचालकों व मालिकों की बैठक लेते हुए चुनाव से संबंधित पंपलेट, पोस्टर और संबंधित सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नायब तहसीलदार ने कहा कि चुनाव पम्पलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर संबंधित प्रेस मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर छह महीने की सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का है प्रावधान

नायब तहसीलदार ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें छह महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छपा हुआ होना चाहिए।