- परीक्षा 16 अक्तूबर से 9 नवम्बर तक, परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट व्यवसाय पर प्रतिबंध- जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार
(Yamunanagar News) यमुनानगर। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय),पूर्ण विषय/ रि-अपीयर / अंक सुधार एवं डीएलएड प्रथम वर्ष फ्रेश (केवल अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए) परीक्षा अक्तूबर 2024 आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सैकेण्डरी (शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय)की परीक्षा 16 अक्तूबर 2024 से 24 अक्तूबर 2024 तक सायं 2 बजे से 5 बजे तक होगी, सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय)की परीक्षा 16 अक्तूबर 2024 से 9 नवम्बर 2024 तक सायं 2 बजे से 5 बजे तक होगी तथा डीएलएड प्रथम वर्ष फ्रेश (केवल अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए)की परीक्षा 16 अक्तूबर 2024 से 26 अक्तूबर 2024 तक सायं 2 बजे से 5 बजे तक होगी। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करवाने के उद्देश्य से विशेष प्रबंध किए है व परीक्षा केन्द्रों के नजदीक आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने तथा बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए गए है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भिवानी बोर्ड की उक्त परीक्षाओं को शांति पूर्ण व नकल रहित आयोजित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि जिला में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व शांति बनाए रखने हेतु जनता का कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर में आयोजित विभिन्न परीक्षा केंद्रों के नजदीक न तो कोई जनसभा करेगा और न ही किसी स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने आगे बताया कि जारी आदेशो के अनुसार सभी परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 16 अक्तूबर से 9 नवम्बर 2024 तक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रो के नजदीक फोटोस्टेट व्यवसाय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के निकट हथियार जैसे-अग्नि अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार आदि लेकर नहीं चल सकता। यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात होंगे, पर लागू नहीं होगे। इन आदेशों की उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के तहत दंड के पात्र होगे।
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