(Yamunanagar News) यमुनानगर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना में घायल को मिलने वाली 1.50 लाख रूपये तक कैशलैश उपचार सुविधा को लागू करने के लिए जिला पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए ने मोटर वाहन अधिनियम, 1968 की धारा 162 के तहत एक योजना तैयार की है,जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित उपचार सुनिश्चित करना है।

पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर के आदेशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल के कुशल मार्ग-दर्शन में जिला पुलिस द्वारा सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को लघु सचिवालय की मीटिंग हॉल में पुलिस अधीक्षक ने जिला में तैनात सभी इआरवी-112 टीमों, राइडर्स और पीसीआर टीमों को दिश-निर्देश दिए। इस मौका पर डीएसपी राजिंद्र कुमार, कवलजीत सिंह, राजीव मिगलानी, आशीष चौधरी थाना यातायात प्रभारी कुशल पाल शहर व इआरवी-112, राइडर्स और पीसीआर पर तैनात सभी कर्मचारी मौजूद रहे ।

सड़क दुर्घटना पीड़ित को कैशलैश उपचार सुविधा के लिए कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को सड़क दुर्घटना पीड़ित को कैशलैश उपचार सुविधा के लिए लघु सचिवालय की मीटिंग हॉल में मीटिंग का आयोजन कर जरुरी दिशा-निर्देश दिए। मीटिंग में जिला में तैनात सभी इआरवी-112 टीमों, राइडर्स और पीसीआर टीमों को आदेश देते हुए कहा कि सरकार की इस योजना को लागू करने के लिए पुलिस कर्मचारी प्राथमिकता के आधार कार्य करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़ित को सुविधा देने के लिए समय पर सूचना का आदान-प्रदान करना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए कि सभी कर्मचारी समय पर सूचना देने सुनिशिचित करें। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि सड़क दुर्घटना में होने वाले घायलों को तुरंत नजदीकी पैनल वाले अस्पताल में पहुंचाएं।

उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1968 की धारा 162 के तहत एक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद रहित उपचार सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत प्रति पीड़ित प्रति दुर्घटना अधिकतम सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ित का उपचार करने वाला अस्पताल टीएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अनुरोध दुर्घटना की पुष्टि के लिए क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को भेजा जाएगा। पुलिस अधिकारी आईआरएडी पोर्टल पर दुर्घटना की जानकारी के अनुसार उस अनुरोध को स्वीकार करेगा। इस दौरान अस्पताल को बिना किसी विलंब के पीड़ित को स्थिरीकरण उपचार प्रदान करना है l

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy M06 5G 10,000 से कम में 50 मेगापिक्सल वाला सैमसंग का धसू स्मार्टफोन