Yamunanagar News : हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो द्वारा यमुनानगर में नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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One day awareness program against drug addiction organized

(Yamunanagar News) यमुनानगर। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो प्रमुख ओपी सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साहब के दिशानिर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक पंखुरी कुमार साहब के मार्गदर्शन में यमुनानगर ज़िले में नशे के विरुद्ध एक दिवसीय 86 वां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी के शिविर के मध्य आयोजित किया गया।

कमांडिंग ऑफिसर/ कर्नल जरनैल सिंह की अध्यक्षता में सुबेदार मेजर हुसैन सहित अनेक सैनिकों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें 200 से अधिक कैडेट्स ने भाग लिया। हरियाणा भर में साइकिल पर चलकर नशे के विरुद्ध प्रचार प्रसार में जुटे हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि भारत की संसद ने 14 नवंबर 1985 को एनडीपीएस अधिनियम पारित किया था। जिसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम कहते हैं।

नशे से दूरी जीवन के लिए जरुरी, नशा छोडो जीवन से नाता जोड़ो- डॉ. अशोक कुमार

अधिनियम में भांग (कैनाबिस), खसखस (पॉपी), और कोका के पौधों की खेती के साथ-साथ साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य ड्रग्स जिन्हे नारकोटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थ माना जाता है, के निर्माण, कब्जे, बिक्री और परिवहन (ट्रांसपोर्ट) को विनियमित (रेगुलेट) करना है। एनडीपीएस, ड्रग उपयोगकर्ताओं, ड्रग डीलरों और इस व्यापार में शामिल कट्टर अपराधियों के बीच अंतर नहीं करता है।

एक व्यक्ति को उपयुक्त अधिकारियों की अनुमति के बिना नारकोटिक्स या साइकोट्रोपिक माने जाने वाले किसी भी ड्रग्स या पदार्थ के निर्माण, उत्पादन, खेती, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण (स्टोरेज) या उपभोग (कंज्यूमिंग) करने से प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास करे। नशे पर गहनता से विचार साझा करते हुए बताया कि हरियाणा में नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गुप्त सूचनाएं 9050891508 पर निर्भीकता से देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

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