(Yamunanagar News) यमुनानगर। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। जिला राजस्व अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, जिला यमुनानगर ने सूचित किया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी 2025 को होने है। उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनावों हेतु भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। जिला यमुनानगर में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव के कारण मतदान के दिन 19 जनवरी 2025 को तनाव तथा शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
जिलाधीश ने आदेशों में कहा कि विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों को चोट/धमकी/धमकी से बचाने तथा मानव जीवन एवं संपत्ति को जोखिम या खतरा तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान या दंगा या झगड़े को रोकने के लिए तथा मतदाताओं को बिना किसी धमकी या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश आवश्यक है।
जिलाधीश, यमुनानगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु अग्रिम उपाय किये जाये और जन शान्ति बनाये रखने हेतु आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि जिला यमुनानगर में 19 जनवरी 2025 को मतदान प्रक्रिया व मतों की गिनती समाप्त होने तक जिले में स्थापित विभिन्न मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।
किसी भी प्रकार के हथियारों को 19 जनवरी 2025 को मतदान केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि तक रखने व ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि अग्नि, अस्त्र, तलवार (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोडकर), बरछा, भाला, लाठी, चाकू व अन्य किस्म के हथियार इत्यादि। यह आदेश पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी जो कि सुरक्षा के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात होंगे उन पर लागू नहीं होंगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय न्याय संहिता की धारा 225 के तहत दण्ड के पात्र होंगे।
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