अब 25 दिन में पूरी होगी शस्त्र लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News:
प्रदेश सरकार ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस संबंधित 14 शस्त्र लाइसेंस सेवाओं और 6 अस्त्र -शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया है। अब प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को 25 दिनों में पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ
डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि पहले जो लोग शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते थे, उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे और इतना ही नहीं, लाइसेंस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता था। इन्हीं सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों पर ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है।
मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी
नियमावली के अनुसार इन सेवाओं के लिए पहले जो समय सीमा निर्धारित थी, उसमें भी संशोधन किया गया है और अब मात्र 25 दिन में लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। यदि किसी को लाइसेंस नहीं मिलता या कोई समस्या आती है तो वह अपील दायर कर सकता है। पहले अपील दायर करने की सीमा 60 दिन होती थी, अब इस सीमा को भी कम किया जाएगा। अब मात्र 2100 रुपये में लाइसेंस बनेगा, जिसमें 1500 रुपये प्रशिक्षण तथा 500 रुपये लाइसेंस फीस तथा 100 रुपये सरल केंद्र की फीस शामिल है।
पांच एस सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को पांच एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। शासन का असल मायने में अर्थ ही नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके।
नागरिकों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ मिल सके
केवल आर्थिक संपन्नता से ही समाज सुखी नहीं होता है, बल्कि समाज में रहन-सहन का तरीका, निर्विघ्न जीवन यापन करने जैसी कई मानदंड होते हैं। इसी विजन के साथ सरकार ने ऑनलाइन सुविधाओं का शुभारंभ किया है, ताकि नागरिकों को घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।