Yamunanagar News : धान की फसल के अवशेष न जलाएं किसान : डीसी

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Farmers should not burn the remains of paddy crop DC

(Yamunanagar News) यमुनानगर। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला की सीमा के भीतर धान की फसल की कटाई के बाद पराली को न जलाएं क्योंकि यह दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि धान की फसल के अवशेषों को जलाने से जो वायु प्रदूषण होता है उससे मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना बनी रहती है और आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में जानमाल की हानि भी हो सकती है तथा चारे की भी कमी हो जाती है जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा (चारा) बनाया जा सकता है।

जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला में धान की फसल के बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का पात्र होगा। यह आदेश खरीफ सीजन समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

उन्होंने जिला के किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों का समुचित प्रबंधन करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। कहीं पर भी खेतों में फसल अवशेष न जलाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि किसान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य हित में अपना फर्ज एवं दायित्व निभाते हुए फसल अवशेषों को खेतों में आग न लगाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से सांस, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के अलावा अस्थमा व कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं।

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