निकाय सीमा से बाहर काटी गई अवैध कालोनियों को आवश्यक सेवा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू

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Essential Services and Civic Amenities to Illegal Colonies
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प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News:
जिला योजनाकार सतीश पुनिया ने बताया कि सरकार के ग्राम एंव नगर आयोजना विभाग ने अब विशेष तौर पर निकाय सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कालोनियों को आवश्यक सेवा और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है।

अवैध कालोनियों के आवेदन मांगे

विभाग ने सरकार की अधिसूचना 19 जुलाई 2022 के अनुसार निकाय सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कालोनियों के आवेदन मांगे है। ग्रामीण विकास प्राधिकरण कार्यालय में ये आवेदन अधिसूचना जारी होने के 6 माह तक कालोनाइजर, पंजीकृत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) व कोओपरेटिव सोसायटी कर सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र की इन कालोनियों को वैध करने के लिए बिल्ट अप एरिया के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना में चार कैटेगरी बनाई गई हैं। जोकि 0 से 25 प्रतिशत बिल्ट अप, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 प्रतिशत एरिया के लिए हैं।

कालोनियों की छंटनी के लिए बनाई जिला स्तरीय स्कू्रटनी कमेटी

जिन अवैध कालोनियों के आवेदन आएंगे, उनकी छंटनी के लिए जिला स्तरीय स्कू्रटनी कमेटी बनाई गई है । इसके चैयरमैन जिला उपायुक्त होंगे। जिला नगर योजनाकार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीडीपीओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभिंयता, जन स्वास्थय विभाग के कार्यकारी कार्यकारी अभिंयता, जिला दमकल अधिकारी, पंचायती राज के एक्सईएन और जिला उपायुक्त कार्यालय  के तहसीलदार को सदस्य बनाया गया है।

ऐसे करना होगा आवेदन

मलकियत से संबंधित सभी राजस्व दस्तावेज जिसमें जमाबंदी, नकल रजिस्ट्ररी व सजरा, स्वामित्व के प्रमाण के साथ प्लाट धारक  की सूची, कालोनी का लेआउट प्लान खसरा न: के साथ, सर्वे प्लान (खसरा न: के साथ) पर कालोनी में मौजूद सभी गलियों की चौड़ाई व लबांई और अन्य सुविधाओं का विवरण दर्शाना होगा इसके अलावा यह सर्वे प्लॉन गूगल ईमेजरी पर बना होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की तीन प्रतियां व एक सॉफ्ट कॉपी ग्रामीण विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवानी होगी।

अधिक जानकारी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित  

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की अधिसूचना 19 जुलाई 2022 को विभागीय वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट टीसीपी डाट हरियाणा डाट जीओवी डाट इन www.tcp.haryana.gov.in के लिंक  https://tcpharyana.gov.in/public_notice/Gazette_129-2022_Ext_14079.pdf पर पढ़ सकते है।

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