Yamunanagar News : निर्वाचन आयोग ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान शेड्यूल में किया बदलाव : डीसी

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Election Commission changes the second brief revision campaign schedule
(Yamunanagar News) यमुनानगर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि जिला में एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए शुक्रवार 2 अगस्त से फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर आगामी शनिवार 3 अगस्त, रविवार 4 अगस्त, शनिवार 10 अगस्त व रविवार 11 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा।

अब 3, 4, 10 व 11 अगस्त को विशेष अभियान में  बूथ पर बैठेंगे बीएलओ

जहां संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म नंबर-6 भरवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पात्र व्यक्तियों को वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत एक जुलाई 2024 को क्वालीफाई तिथि मानकर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नई वोट बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे।

2 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को

जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत  निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 2 अगस्त मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा तथा शुक्रवार 2 अगस्त से 16 शुक्रवार अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। जबकि सोमवार 26 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत मंगलवार 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार नई पहल शुरू करते हुए परिवार पहचान पत्र के डाटा का बूथ स्तर के डाटा से मिलान किया जाएगा।

एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अवश्य बनवाए वोट

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान के तहत बीएलओ का सहयोग करते हुए सही जानकारी उपलब्ध करवाकर उनका सहयोग करते हुए सत्यापन का कार्य करवाएं। उन्होंने बताया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फार्म भरकर संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने पहली जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से वोट बनवाने का आह्वान किया है।