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प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर : एफडी का पैसा वापस न करने पर सहारा क्रेडिट काआपरेटिव सोसायटी व सहारा इंडिया फाइनेंसियल लिमिटेड पर उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है। गांधीनगर निवासी राजकुमारी की याचिका पर यह फैसला दिया गया है। उन्होंने याचिका में कहा था कि वर्ष 2011 में सहारा क्रेडिट काआपरेटिव सोसायटी से दस- दस हजार रुपए दो बार जमा करा एफडी कराई थी। वर्ष 2019 में दोनों एफडी का पैसा 52 हजार 240 रुपए मिलना था। जब समय पूरा हुआ, तो कंपनी ने पैसा देने से इंकार कर दिया।
इसमें से 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे
कंपनी की ओर से उन्हें नोटिस भी भेजा गया। जिसमें कहा गया कि उन्होंने सभी किश्त जमा नहीं कराई। जबकि राजकुमारी ने एफडी की सभी किश्तें जमा करा दी थी। इस बारे में कंपनी के आफिस में भी संपर्क किया, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल की। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन गुलाब सिंह व सदस्य डा. ब्रहम प्रकाश और गीता प्रकाश ने उनकी याचिका पर फैसला दिया। जिसमें कंपनी पर 67 हजार 240 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।
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