(Yamunanagar News) यमुनानगर। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने 23 सितंबर को यमुनानगर में केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल व उनके आवागमन के रास्तों के आस-पास ड्रोन आदि चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए उन्होंने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 23 सितंबर 2024 को भारत के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का यमुनानगर में आना प्रस्तावित है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के आदेश जारी करना अति आवश्यक है।
केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों और शरारती तत्वों के आंदोलन पर रोक लगाने एक साथ ही ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिला यमुनानगर का पूरा क्षेत्र ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) आदि की उड़ान के उद्देश्य से नो फ्लाइंग जोन होगा और साथ ही ड्रोन नियम 2021 के तहत 23 सितंबर 2024 को रेड जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन से 4 घंटे पहले और उनके प्रस्थान के 1 घंटे बाद तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधीश ने आदेशो में कहा कि इन कानूनों की पालना के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। उल्लंघन करने वाले किसी भी यूएवी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।