Yamunanagar News : प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को शनिवार व रविवार को भी खुलेंगे तीनों निगम कार्यालय

0
106
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को शनिवार व रविवार को भी खुलेंगे तीनों निगम कार्यालय
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को शनिवार व रविवार को भी खुलेंगे तीनों निगम कार्यालय

(Yamunanagar News) यमुनानगर। वित्त वर्ष 2024-25 के समाप्त होने पर 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी मालिकों को 18 प्रतिशत ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मालिकों के पास अतिरिक्त ब्याज के बिना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने मात्र तीन दिन है। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्र छुट्टी के दिन शनिवार, रविवार और 31 मार्च को भी खुले रहेंगे। इसलिए अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जरूर जमा कराए। प्रॉपर्टी टैक्स व प्रॉपर्टी आईडी ऑब्जेक्शन को लेकर अ​धिकारियों की बैठक लेते हुए निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने यह जानकारी दी।

31 मार्च के बाद 18 प्रतिशत ब्याज समेत देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने अ​धिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लंबित ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द दुरुस्त करें। टैक्स जमा कराने के लिए निगम कार्यालय आने वाले हर प्रॉपर्टी मालिक का सहयोग करें। यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका निवारण करें।

अतिरिक्त ब्याज व सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च से पहले जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि वार्ड नंबर एक से सात तक के प्रॉपर्टी मालिक नगर निगम कार्यालय जगाधरी के नागरिक सुविधा केंद्र में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। वार्ड आठ से 15 तक के प्रॉपर्टी मालिक शहीद भगत सिंह चौक ​स्थित मुख्य नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने आए। इसी तरह वार्ड 16 से 22 तक के प्रॉपर्टी मालिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स कन्हैया साहिब चौक ​स्थित निगम कार्यालय में जमा कराए। उन्होंने बताया कि नागरिक सुविधा केंद्रों के अलावा अकाउंट ब्रांच, प्रॉपर्टी से संबंधित सभी मेकर व चेकर भी कार्यालयों में उप​स्थित रहेंगे। जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्शन भी दूर करेंगे।

साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित अन्य समस्याओं को भी समाधान करेंगे। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि नागरिक सुविधा केंद्रों के अलावा प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। बैठक में जेडटीओ अजय वालिया, प्रदीप कुमार, जितेंद्र मल्होत्रा आदि मौजूद रहें।

31 मार्च के बाद लगेगा 18 प्रतिशत ब्याज –

निगमायुक्त सिन्हा ने बताया कि 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा न कराने पर एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज लग जाएगा। इसके अलावा बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी धारकों से अपील की है कि अतिरिक्त ब्याज और सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। इसके अलावा सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए सभी बकाएदार भी अपना टैक्स जमा कराए। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी सीलिंग की भी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी नगर निगम टैक्स न देने पर 20 से अधिक बकाएदारों की संपत्तियां सील कर चुका है।

यह भी पढ़ें: Kurukshetra News : केशव पार्क में महायज्ञ के दौरान गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: Vivo Y300 Pro+ इस दिन होगा लॉन्च, देखें संभावित फीचर्स