(Yamunanagar News) यमुनानगर। लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र देने को दस्तावेज लेने के लिए बुधवार को उधमगढ़, तेलीपुरा, जडौदा व गढ़ी मुंडो में शिविर लगाए गए। प्रमाण पत्र लेने को चारों स्थानों पर 64 संपत्ति धारकों ने दस्तावेज जमा कराए। इन संपत्तिधारकों को सूची निगम द्वारा उनके गांव में चस्पा दी है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो सात दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद इन संपत्ति धारकों को मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगें।
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।

निगम ने चारों गांवों संपत्ति धारकों की चस्पाई लिस्ट, सात दिन के भीतर दर्ज करा सकते है आपत्ति

बुधवार को निगम द्वारा के जगाधरी जोन के वार्ड नंबर तीन के गांव उधमगढ़ व तेलीपुरा, वार्ड एक के जडौदा गांव व वार्ड सात के गढ़ी मुंडो में शिविर लगाए गए। कमेटी सचिव एवं निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी एवं कमेटी सदस्य कुलदीप कुमार व अन्य की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज लिए। ताकि उन्हें उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सके। इस दौरान उधमगढ़ में 12 व तेलीपुरा में 12, जडौदा में 13 और गढ़ी मुंडो में 27 संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र लेने को दस्तावेज जमा कराए।

लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों के लिए मालिकाना हक देने को निगम ले रहा दस्तावेज

निगम अधिकारियों ने संपत्ति धारकों को दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। इन संपत्ति धारकों की सूची उनके गांव में चस्पाई गई। साथ ही ग्रामीणों को बताया गया कि लाल डोरा व आबादी देह की जगह में बसे जिन लोगों ने दस्तावेज जमा कराए है, इनकी लिस्ट यहां चस्पाई गई है। यदि किसी को कोई ऐतराज है तो वह निगम में सात दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। सात दिन तक कोई आपत्ति दर्ज न होने पर इन संपत्ति धारकों के प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कमेटी सचिव व अन्य कर्मियों को निर्देश दिए कि संपत्ति धारकों के दस्तावेज की सही तरीके से जांच करें। जांच के दुरुस्त दस्तावेज वाले संपत्ति धारकों का प्रमाण पत्र तैयार करें।

मालिकाना हक के लिए ये दस्तावेज जरूरी –

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपत्ति धारक ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।

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