Yamunanagar News : संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर के 56 संपत्ति धारकों ने जमा कराए दस्तावेज

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संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर के 56 संपत्ति धारकों ने जमा कराए दस्तावेज
संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर के 56 संपत्ति धारकों ने जमा कराए दस्तावेज

(Yamunanagar News) जगाधरी। लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से काबिज संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र देने को दस्तावेज लेने के लिए मंगलवार को भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर गांव में शिविर लगाए गए। प्रमाण पत्र लेने को तीनों स्थानों पर 56 संपत्ति धारकों ने दस्तावेज जमा कराए। इन दस्तावेजों की नगर निगम अधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जिन संपत्ति धारकों को दस्तावेज सही मिलेंगे, मालिकाना हक देने को उनके संपत्ति प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगें। तीनों स्थानों पर निगम द्वारा संपत्ति धारकों की सूची भी चस्पाई गई है।

तीनों गांवों में निगम ने संपत्ति धारकों की चस्पाई लिस्ट, सात दिन के भीतर दर्ज करा सकते है आपत्ति

यदि किसी को सूची में अंकित नामों पर एतराज है तो वह सात दिन के भीतर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे है। मंगलवार को निगम द्वारा के जगाधरी जोन के भाटली, गुलाब नगर व मानकपुर गांव में शिविर लगाए गए। कमेटी सचिव एवं निगम अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी एवं कमेटी सदस्य कुलदीप कुमार, संजीव कुमार, अरुण शर्मा व अन्य की टीम ने संपत्ति धारकों के दस्तावेज लिए। ताकि उन्हें उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सके। इस दौरान भाटली गांव में 26 व गुलाब नगर में 16 और मानकपुर में 14 संपत्ति धारकों ने संपत्ति प्रमाण पत्र लेने को दस्तावेज जमा कराए। निगम अधिकारियों ने संपत्ति धारकों को दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। कुछ के दस्तावेज पूरे नहीं थे। दस्तावेज पूरे करने के लिए उन्हें निगम अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए।

लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों पर दस साल से काबिज संपत्ति धारकों के लिए मालिकाना हक देने को निगम ले रहा दस्तावेज

साथ ही ग्रामीणों को बताया गया कि लाल डोरा व आबादी देह की जगह में बसे जिन लोगों ने दस्तावेज जमा कराए है, यदि किसी को कोई ऐतराज है तो वह निगम में सात दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कमेटी सचिव व अन्य कर्मियों को निर्देश दिए कि संपत्ति धारकों के दस्तावेज की सही तरीके से जांच करें। उन्होंने बताया कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेलडीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग द्वारा जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है। संपत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपत्ति धारक ये जरूरी दस्तावेज साथ लाए।

 

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