प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News:
कोरोना के इलाज पर आए खर्च का पैसा न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को कंज्यूमर फोरम ने जुर्माना लगाया है। कंपनी को इलाज पर आए खर्च का पूरा पैसा जुर्माने के साथ देना होगा। गीता कॉलोनी रादौर निवासी मनजीत कौर की ओर से कंज्यूमर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि उन्होंने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी।
गाबा अस्पताल में भर्ती
जोकि 23 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2021 तक वैध थी। इसी बीच साल 2020 में उन्हें कोरोना हो गया। 14 से 27 नवंबर 2020 तक वह गाबा अस्पताल में भर्ती रही। वहां पर उसके इलाज का पूरा बिल दो लाख रुपए बना। उन्होंने हेल्थ पॉलिसी कंपनी में क्लेम के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन उनका क्लेम पास नहीं किया। परेशान होकर उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में आना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट ने अब कंपनी को दो लाख रुपए इलाज पर आया खर्च देने के आदेश दिए हैं और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दो माह में यह राशि देनी होगी।
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