प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News:
नाबालिग को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले भारत सेवक नगर जगाधरी निवासी वरुण को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलवा उसे 45 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया।
यह था पूरा मामला
पीड़ित पक्ष के एडवोकेट निखिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने एक-एक साक्ष्य रखा। इससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। शहर जगाधरी थाना एरिया की एक कॉलोनी निवासी महिला ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है। वह ट्यूशन गई थी। कुछ समय के बाद उसके पति के दोस्त का फोन आया कि उनकी बेटी रो रही है।
वे मौके पर पहुंचे तो बेटी ने बताया कि भारत सेवक नगर निवासी वरुण उसका पीछा करता है। वह उसे जबरदस्ती मॉडल टाउन स्थित एक कैफे में ले गया था। जहां उसके साथ गलत काम किया। इस शिकायत पर पुलिस ने 18 मार्च 2021 को धारा-365, 506 और चार पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। वहीं आरोपी वरुण को गिरफ्तार कर लिया था।
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