सहारा सोसाइटी को 1.63 लाख के बदले देने होंगे 2.41 लाख 

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Sahara Credit Co-Operative Society
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प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News:
भाटिया नगर निवासी विजय कुमार गुप्ता की याचिका पर कंज्यूमर  कोर्ट ने सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी पर जुर्माना लगाया है। याचिका में गुप्ता ने कहा था कि उन्होंने कंपनी में एक लाख, 63 हजार, 795 रुपए इन्वेस्ट किए थे। यह पैसा उन्होंने साल 2018 में इन्वेस्ट किया था।
दो साल बाद उन्हें दो लाख, 29 हजार, 313 रुपए मिलने थे। लेकिन उन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। उन्होने कई चक्कर कंपनी के आफिस के लगाए। लेकिन कोई समाधान न होने पर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को एक लाख, 91 हजार, 380 रुपए वापस दिए जाएं। वहीं 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। कंपनी को कुल दो लाख, 41 हजार, 380 रुपए देने होंगे।