प्रभजीत सिंह (लक्की) यमुनानगर:
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को 3 दिन शेष है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुनीत अरोड़ा ने बताया कि लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। कोरोना महामारी के चलते राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई को स्वयं उपस्थिति या लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मौके पर निपटान भी किया जाएगा। इस व्यवस्था में वकील पर खर्च नहीं होता। कोर्ट-फीस नहीं लगती। पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है। मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है। मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। फैसला अन्तिम होता है। फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती है