यमुनानगर: कोविड को मद्देनजर रखते हुए हरिद्वार से कांवड़ लाने पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध : गिरीश अरोरा

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GIRISH ARORA
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प्रभजीत सिंह (लक्की) यमुनानगर
उपायुक्त गिरीश अरोरा ने बताया कि सरकार के आदेशों की पालना करते हुए कोविड-19 के दौरान इस वर्ष हरिद्वार से कांवड़ लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 8 अगस्त 2021 तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी के कारण उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा कांवड मेला 2021 को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इस कावड यात्रा के दौरान दूसरे राज्यों से व हरियाणा के अन्य जिलों से भारी संख्या में कांवडिया इस जिला की सीमा से होकर गुजरते है। इसीलिए किसी भी आपात स्थिति में कानून व्यवस्था तथा किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए धारा- 144 भारतीय दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश ने बताया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, कोविड-19 की रोकथाम हेतू जारी हिदायतों की पालना व जनशांति बनाए रखने के लिए आम जनता या जनता का कोई भी प्रतिनिधि यमुनानगर जिले के सार्वजनिक स्थानो पर न तो कोई जनसभा करेंगे और नही 4 या 4 से अधिक  व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे। इसके अतिरिक्त कावडियों द्वारा किसी भी प्रकार के जलूस आज निकालने पर रोक लगाई जाती है। जिला यमुनानगर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे अग्रि शस्त्र, तलवार,बरछा इत्यादि (सिख समुदाय के प्रतीक कृपाण को छोडकर) लेकर चलने पर पूर्ण रूप से 26 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश पुलिस एवं अन्य ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीे होंगे। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवार पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक  यमुनानगर, सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेट, सभी उपपुलिस अधीक्षक व जिला में नियुक्त सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा जिला के सभी थाना प्रभारियों की अपने- अपने अधिकार क्षेत्र की होगी। इन आदेशो की अवेहलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है  तो उसके विरूद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।