Aaj Samaj (आज समाज), Wrestling Sexual Abuse Case, नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और सचिव विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। छह बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव अदालत में पेश हुए।
अदालत ने पूछा, जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है और जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इस पर अदालत ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। जजों ने कहा कि अदालत 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद निर्णय लेगी। अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई है। 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस पर बृजभूषण ने कहा था कि वह कोर्ट में जरूर पेश होंगे। पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। इससे पहले एक जुलाई को सुनवाई हुई थी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा हऋक के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है।
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