Wrestler Sexual Harassment: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण और तोमर को सशर्त नियमित जमानत

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Wrestler Sexual Harassment
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह

Aaj Samaj (आज समाज), Wrestler Sexual Harassment, नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को शर्तों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को जमानत देते हुए कहा कि बृजभूषण बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकेंगे और उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने के निर्देश दिए हैं। कई पहलवानों की शिकायतों के आधार पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था।

  • कई पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज किया गया था मामला

18 जुलाई को मिली थी अंतरिम जमानत

इसी 18 जुलाई को बृजभूषण व तोमर को कोर्ट ने 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही अदालत ने कहा था कि उनकी नियमित जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया और हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।

मुकदमा चलाने के साक्ष्य

न्यायाधीश जसपाल ने सात जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था। इसके बाद अदालत ने उसी दिन सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य है। आरोपी सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

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