50 अलग-अलग काम अपने या सरकार से मिले फंड से करा सकेंगी ग्राम पंचायतें
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि की है। अब वे ज्यादातर काम खुद से करा सकेंगे और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के कार्य का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। नायब सैनी की सरकार ने पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को 50 विकास कार्यों का अधिकार दे दिया है।
बता दें कि इससे पहले पंचायतों को कम अधिकार दिए गए गए थे, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के पास 21, पंचायत समिति के पास 9 और जिला परिषद के पास 13 अलग-अलग विकास कार्यों का अधिकार दिया गया था।
यह विकास कार्य करा सकेंगी ग्राम पंचायतें
हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की एक श्रेणी तैयार की है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है।
अब ग्राम पंचायतें अपने और सरकार से मिले फंड से पार्क के रखरखाव से लेकर 5 करम तक की सड़कों की मरम्मत, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, चौपाल का निर्माण, स्कूलों की मरम्मत और खेल के लिए स्टेडियम के रखरखाव जैसे कई बड़े काम करा सकेंगे। इसके अलावा पंचायतों को पीएचसी-सब सेंटर को भी खुद के फंड से रिपेयर करवाने की अनुमति मिल गई है।
यह भी पढ़ें : हरियाणा में बनेंगे तीन बड़े एक्सप्रेसवे