आज समाज डिजिटल, शिमला:
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि सेब सीजन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के मद्देनजर रखते हुए सेब के कारोबार से जुड़े श्रमिक, लदानी, आढ़ती तथा ट्रांसपोर्टरों को 72 घंटों से कम की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट, 24 घंटे से कम रैट नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज की रिपोर्ट होना आवश्यक है। डीसी ने बताया कि शिमला के प्रत्येक फल मंडियों में आरटीपीसीआर तथा रैट सैम्पलिंग तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अस्थाई कियोस्क के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए गए हैं। सेब सीजन के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल दंडाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
Home राज्य हिमाचल प्रदेश सेब कारोबार से जुड़े श्रमिक, आढ़ती, और ट्रांसपोर्टरों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट...
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.