जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने का काम 2 नवंबर से

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  • पीपीओ नंबर के अलावा जरूरी दस्तावेज लेकर ही पहुंचे खजाना कार्यालय : हजारा सिंह
  • निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नहीं पहुंचने वालों को नहीं किया जायेगा अटेंड : खजाना अधिकारी

Aaj Samaj (आज समाज),पानीपत : जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने बताया कि आगामी 2 से 24 नवम्बर तक पैंशन उपभोक्ता प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक खजाना कार्यालय मे आकर अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पैंशन उपभोक्ता आधार कार्ड, पी.पी.ओ. नंबर मोबाइल नंबर अपने साथ लेकर आए। 2 से 11 नवम्बर तक ए अक्षर से लेकर जे अक्षर तक, 12 को अवकाश रहेगा।

इसी प्रकार 13 को के व एल अक्षर के लिए व 14 से 23 तक एम अक्षर से लेकर वी अक्षर तक तथा 24 को डब्ल्यू, एक्स, वाई व जेड अक्षर के नाम के पैंशन उपभोक्ता अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो पैंशन उपभोक्ता विधवा के रूप में पारिवारिक पेंशन ले रहे है वे उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त पुनर्विवाह नहीं किए होने संबंधी प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं अथवा जो पैंशन उपभोक्ता आश्रित के रूप में पारिवारिक पैंशन ले रहे हैं वे उक्त दस्तावेजों के साथ-साथ फैमिली आई.डी.व आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं। जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए पैंशन उपभोक्ता को उचित माध्यमों से ही अपना जीवित प्रमाण पत्र खजाना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

 

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही पहुंचे पेंशनर्स

जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने बताया कि पेंशनर्स जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार ही खजाना अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिना शेड्यूल पहुंचने वालों को समय नहीं दिया जाएगा।

 

डाकघर के माध्यम से करवा सकते हैं प्रमाण पत्र जमा

जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने बताया कि पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की वेबसाइट पर लॉगिन कर बुकिंग भी करवा सकते है व घर बैठे सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

 

विदेश में रहने वाले पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक सुविधा

जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने बताया कि विदेश मे रह रहे लोगो का जीवन प्रमाण पत्र STR के नियम 4.104 (b) के तहत लिया जाना होता है। इसके अतिरिक्त पेंशनर बायोमैट्रिक मशीन का प्रयोग करते हुये 4.106 (14) के तहत digital जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। नियम 4.104 (b) से संबंधित प्रक्रिया PFR VOL के नियम 5.5 (a), (b) & (c) के अंतर्गत दिया गया है।

 

 

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