चंडीगढ़(आज समाज )। पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए, गिद्दड़बाहा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ की गई अत्यंत आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकस•ाा सांसद चरनजीत सिंह चन्नी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
महिला आयोग ने चरनजीत सिंह चन्नी को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 19 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग, एससीओ नंबर 5, पहली मंजिल, फेज-1, एसएएस नगर (मोहाली) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।
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