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Women Aware of Rights: जिले की ग्राम पंचायत कोहलडी में वीरवार विधिक सेवा प्राधिकरण ने साक्षात्कार शिविर का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की।
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बाल विवाह तथा महिलाओं के अधिकारों बारे करवाया अवगत Women Aware of Rights
इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्गो एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवा व सलाह उपलब्ध करवाई जा रही है।(Women Aware of Rights) इसके साथ ही शीघ्र न्याय उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लोक अदालतों का भी आयोजन करवा कर प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराया जाता है।
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इस के अतिरिक्त उन्होंने आरटीआई, मौलिक अधिकार, घरेलू हिंसा, मौलिक कर्तव्य, बाल विवाह, नशे के कुप्रभाव तथा महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में भी उपस्थित लोगों को अवगत भी करवाया।(Women Aware of Rights) शिविर में अधिवक्ता श्यामली नेगी ने उपस्थित महिलाओं व बच्चों को ग्राम सभा के कार्य, विवादों का समझौता, मध्यस्थता और महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी सांझा की।