खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, डीसी को कार्रवाई के लिए लिखा
Panipat News (आज समाज) पानीपत: हरियाणा के पानीपत के एक गांव की महिला सरपंच पर पंचायती सामान को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे है। इसका खुलासा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सरपंच के खिलाफ आई शिकायत के आधार पर मामले की जसांच की। अब बीडीपीओ आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डीसी को सौंप दी है। बीडीपीओ ने डीसी से महिला सरपंच को बर्खास्त करने समेत अन्य संबंधित कार्रवाई करने के बारे में लिखा गया है।
बिना बोली के चहेतों को बेचा सामान
मामला जिले के गांव मनाना का है। गांव के ही रहने वाले संदीप राठी ने सरपंच द्वारा किए गए गबन की शिकायत बीडीपीओ को दी। जिसमें लिखा गया था कि कृषि योग्य भूमि पर स्थित ट्यूबवैल व अन्य छोटे समरसीबल की मोटरें, लोहें की पाइप, स्टार्टर, तारें, लोहे के जाल आदि बदलवाकर नए लगाए गए। नियमानुसार पुराना स्टॉक में दर्ज किया जाता है। सरपंच रेखा ने 18 अगस्त 2023 को सामान की बोली सुनिश्चत की। लेकिन अपने चहेतों को बिना किसी बोली के सामान बेच दिया। इस शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई।
जांच कमेटी के सामने नहीं रिकॉर्ड के साथ पेश नहीं हुई सरपंच
जांच कमेटी ने सरपंच ग्राम सचिव को शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने व पुराने सामान का मौका निरीक्षण करवाने के बारे में लिखा, लेकिन रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद 27 मार्च को सरपंच रेखा व ग्राम सचिव को अंतिम मौका देकर 28 मार्च 2025 की सुबह 10 ग्राम सचिवालय मानना में हाजिर होकर पुराना सामान का मौका निरीक्षण करवाने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बारे में लिखा गया था। सेवादार द्वारा सरपंच के घर पत्र भी भिजवाया गया, लेकिन सरपंच ने पत्र नहीं लिया। इसके बाद सेवादार द्वारा उक्त नोटिस सरपंच के घर की दीवार पर चस्पा कर दिया गया।
पुराना सामान मौके पर नहीं मिला
बार-बार पत्राचार करने के बाद कार्यालय में चौकीदार पेश हुआ। जिसने केवल 10 लोहे की पुराने जाल गांव के मुकेश के घर के पास दिखा दिए। लेकिन अन्य कोई पुराना सामान मौके पर नहीं मिला। सरपंच बार-बार बुलाने के बाद एक बार हाजिर हुई। लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
बोली न करके सामान को खुर्द बुर्द किया गया
बीडीपीओ ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत और तमाम बयानों और जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि सरपंच रेखा द्वारा रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की बोली न करके सामान को खुर्द बुर्द किया गया। ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर अनुसार पुराने जाल हटाकर नए जाल लगाए गए, लेकिन रिकॉर्ड अनुसार पुराने जल स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए।
डीसी लेंगे एक्शन
स्टॉक रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की रिकवरी सरपंच रेखा से की जानी उचित है। इसके अतिरिक्त कार्य में अनियमितताएं, पंचायत को हानि पहुंचाने और सरपंच के कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन न करने की एवज में पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत सरपंच रेखा के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। अब डीसी की अगला एक्शन लेंगे।
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