Aaj Samaj (आज समाज),Child Murdered By Giving Acid,पानीपत : करीब चार माह के बच्चे हर्षित पुत्र विनोद राठौर व कांता मूल निवासी गांव हथगांव जिला शाहजहांनपुर, उत्तर प्रदेश की हत्या की आरोपी महिला लक्ष्मी उर्फ लछमी पत्नी वीरपाल निवासी गांव पसियानी जिला शाहजहांनपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी विकास नगर, तहसील कैंप क्षेत्र, पानीपत को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सेशन जज डॉ एनआर सिंगला की अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा एवं 15 हजार रुपए का जुर्माना किया। वहीं जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में दोषी महिला को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। उल्लेखनीय है कि हर्षित हत्याकांड में एएसजे डॉ सिंगला की कोर्ट ने 16 गवाहों की गवाही दर्ज की, वहीं हर्षित व घटनास्थल की एफएसएल जांच की रिपोर्ट भी दोषी महिला के खिलाफ एक ठोस सबूत रही।
एक नजर मामले पर
जानकारी मुताबिक कांता व लक्ष्मी उर्फ लछमी का परिवार काम धंधे की तलाश में पानीपत आया था और शहर के विकास नगर में किराये के मकान में रहा था। एक दिन अचानक कांता और लक्ष्मी की किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद से ही लक्ष्मी, कांता से रंजिश रखने लगी थी। वहीं 22 जून 2021 को कांता किसी काम से घर से बाहर थी, इसी मौके का फायदा उठाकर लक्ष्मी ने उसके चार माह के बेटे हर्षित को टॉयलेट क्लीनर जैसा पदार्थ पिला दिया था। वहीं हर्षित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उपचार के दौरान 24 जून को हर्षित की मौत हो गई। वहीं कांता की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने लक्ष्मी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।