ईपीएफओ ने बदले निकासी से जुड़े नियम
EPFO New Rules (आज समाज), बिजनेस डेस्क : ईपीएफओ ने भविष्य निधि से जुड़े कई अहम निर्यणों में बदलाव किया है। अब भविष्य निधि से रुपए की निकासी आसान बनाई जा रही है ताकि इसके सदस्यों को मुश्किल के समय रुपए निकालने में परेशानी का सामना न करना पड़े।
भविष्य निधि से रुपए निकालने के लिए जो अहम परिवर्तन किए गए हैं उनमें भविष्य निधि से आॅनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को अब कैंसिल्ड चेक की फोटो अपलोड करने और उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं की ओर से सत्यापित करने की जरूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट बॉडी ने इन फैसलों के साथ ग्राहकों के लिए दावा प्रक्रिया बनाने की जानकारी दी है। पेंशन नियामक के इस कदम से लगभग आठ करोड़ ईपीएफओ सदस्यों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
वर्तमान में रुपए निकासी के लिए यह हैं नियम
वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को पीएफ खातों से आॅनलाइन धनराशि निकालने के लिए आवेदन करते समय, यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ नंबर से जुड़े बैंक खाते की चेक लीफ या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना आवश्यक है।
नए बदलाव से यह फायदा होने का दावा
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने आॅनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता खत्म कर दिया है। ईपीएफओ के अनुसार ईपीएफ सदस्यों की दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। पेंशन नियामक के अनुसार इन उपायों से दावों के निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आएगा और दावों के खारिज होने जुड़ी शिकायतें घटेंगी। ईपीएफओ के अनुसार शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए पायलट आधार पर यह छूट दी गई थी। 28 मई 2024 को पायलट लॉन्च के बाद से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सफल पायलट के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों को यह छूट दे दी है।
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