मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को दी अनुमति
2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से करना होगा भुगतना
500 वर्ग गज में बने मकान पर लागू होंगे नियम
Haryana cabinet meeting (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायती जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक मिलेगा। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 में संशोधन को अनुमति दी गई है। पंचायत भूमि पर जिसका भी 20 वर्ष से पुराना मकान बना है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएग।
इसके तहत 500 वर्ग गज तक की जमीन दी जा सकेगी। इसे 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दिया जाएगा। एक साल तक व्यक्ति इसे अपने नाम पर करवा सकता है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा भी जा सकता है। डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे। इसमें कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपए देगी सरकार
इसके अलावा हरियाणा सरकार आढ़तियों को सरकार 3.10 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आढ़तियों की शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हमने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया था। जिसे देखते हुए आढ़तियों को 3.10 करोड़ की राशि दी जाएगी।
हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-2024 को मिली मंजूरी
बैठक में हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-2024 को मंजूरी दी गई है। जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि कुछ फैसले कैबिनेट ने मंजूर किए। इसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री पर छोड़े गए गए हैं।
विज से मिलने पंचकूला पहुंचे हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया
वहीं सीएम सैनी और सरकार से नाराज मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया पंचकूला पहुंच गए हैं। विज सीएम के खिलाफ लगातार 5 दिन से बयानबाजी कर रहे थे।
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