RG Kar Rape & Murder Case, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज एंटी रेप बिल सदन में पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया गया है। विधेयक में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रस्ताव रखा गया है।साथ ही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने की बात कही गई है। बता दें कि बिल पारित करने के मकसद से 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
विधेयक के आज ही पास होने की उम्मीद
विधानसभा में ममता सरकार द्वारा पेश किए गए एंटी रेप बिल के आज ही पास होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा, हमने निर्णय लिया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी है, वहीं बंगाल में अब भी प्रदर्शन जारी है।
विधेयक के चार मुख्य प्रावधान
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का उद्देश्य है।
- दुष्कर्म मामले में यदि पीड़ित की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है तो दोषी पाए गए शख्स के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा।
- बिल में जिला स्तर पर एक ‘स्पेशल टॉस्क फोर्स’ की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है, जिसे ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ कहा जाएगा। डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी इसका नेतृत्वकरेंगे।
- प्रस्तावित विधेयक कानून के तहत दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच की शुरुआती रिपोर्ट को 21 दिन में पूरा किया जाना है, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।