West Bengal News: विधानसभा में बिल पास, दुष्कर्म पीड़ित की मौत पर अब सजा-ए-मौत

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West Bengal News विधानसभा में बिल पास, दुकर्म पीड़ित की मौत पर अब सजा-ए-मौत
West Bengal News : विधानसभा में बिल पास, दुकर्म पीड़ित की मौत पर अब सजा-ए-मौत

Anti Rape Bill Passed, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है और इसके मुताबिक अगर अब दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो जाती है तो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। नए एंटी रेप विधेयक को ममता सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है।

बीजेपी ने भी किया बिल का समर्थन

नए विधेयक के तहत दुष्कर्म मामले की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। बीजेपी ने भी बिल का समर्थन किया है। विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

तत्काल लागू हो कानून : सुवेंदु अधिकारी

बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि कानून तत्काल लागू हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए। इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है।

सरकारी अस्पताल में दुष्कर्म के बाद की गई है डॉक्टर की हत्या

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को लेडी ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह राज्य में दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार पत्र लिखा था।