मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने-बेचने वालों के लिए कितनी सजा?

मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।  

जो भारतीय कानून के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत निर्धारित किया गया है। 

भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व स्वच्छता के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 बनाया गया है।

इसके तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के नियमों का पालन किया जाता है।

इसके अनुसार, मिलावट के स्तर और गंभीरता के आधार पर सजा का प्रावधान कुछ इस प्रकार है:

मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने-बेचने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है।

मिलावटी खाद्य पदार्थ से किसी की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास या 10 साल की कैद हो सकती है।