आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (We Women Want): वी वूमेन वांट पर इस सप्ताह बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा रहेगी और क्या सरकार को महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी चाहिए। पुरुषों के लिए विवाह योग्य उम्र 21 वर्ष है। पोस्को अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने वाले असम राज्य के मुख्यमंत्री के कदम के बाद इस मुद्दे को उजागर किया गया है, इसलिए हम इस मुद्दे पर एक नजर डालते हैं और यह भी देखते हैं कि क्यों कुछ माता-पिता अपनी लड़कियों की सुरक्षा के डर से उनकी शादी करना पसंद करते हैं।
महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करना चाहिए
पैनल का एक सुझाव यह था कि सरकार को महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए विकल्प देना चाहिए। शादी को उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पहला विकल्प बनाने के बजाय उनकी शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। पैनल में नमिता भंडारे, लैंगिक मुद्दों पर पत्रकार, जो द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती हैं, डॉ. विमल शारदा आकांक्षा एनजीओ में निदेशक, अर्चना अग्निहोत्री, निदेशक समाधान अभियान एनजीओ और योगिता सिंह पार्षद कालकाजी और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष थीं।
बाल यौन शोषण पर भी चर्चा
पैनल ने बाल यौन शोषण पर भी चर्चा की गई और स्कूलों में यौन शिक्षा जैसी पहल करके और बच्चों को अच्छा स्पर्श बनाम ‘बुरा’ स्पर्श क्या है और उन्हें अपने शरीर के बारे में जागरूक करके इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रारंभ में ही समझाने की आवश्यकता है। वी वूमेन वांट एक साप्ताहिक शो है जो ऐसे मुद्दों की पड़ताल करता हैं और अब यह महिलाओं के लिए एक सहायता समूह बन गया है। शो का संचालन प्रिया सहगल, वरिष्ठ कार्यकारी संपादक, न्यूजएक्स द्वारा किया जाता है।
यहां देखें, हर शनिवार वी वीमेन वांट के ताजा एपिसोड
ठी६२ पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे ‘वी वीमेन वांट’ के ताजा एपिसोड्स आप देख सकते हैं। यह कार्यक्रम प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म- डेलीहंट, जी5, शेमारूमी, वॉचो, मजालो, जियो टीवी, टाटा प्ले और पेटीएम लाइवस्ट्रीम पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
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