Wakf Amendment Bill: लोकसभा में बिल पास, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा

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Wakf Amendment Bill
Wakf Amendment Bill: लोकसभा में बिल पास, आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा विधेयक

Wakf Bill Passes In Lok Sabha, (आज समाज) नई दिल्ली:  संसद में कई घंटे चली चर्चा के बाद बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिन में करीब 12 बजे बिल सदन में पेश किया और इसके बाद देर रात तक इस पर चर्चा जारी रही। 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद यह लोकसभा में पारित हो गया। आज विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में पड़े 232 वोट

विपक्ष और सरकार के बीच आधी रात के बाद भी बिल पर बहस जारी रही। इस बहस में सरकार और विपक्ष के बीच आधी रात के बाद भी बहस जारी रही। करीब 2 बजे विधेयक हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया और इनमें से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।

वक्फ संशोधन विधेयक का यह है उद्देश्य

वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करना है। लेकिन संशोधित विधेयक में विवादास्पद प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना शामिल है।

बिल में यह भी प्रावधान

वक्फ बिल में यह भी प्रावधान है कि कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकते हैं। प्रस्तावित कानून के तहत, वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली सरकारी संपत्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा और स्थानीय कलेक्टर इसका स्वामित्व निर्धारित करेगा।

विपक्ष ने तर्क

विपक्ष ने तर्क दिया कि विधेयक की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उनके सुझावों पर विचार नहीं किया और कहा कि विधेयक असंवैधानिक है। कांग्रेस ने घोषणा की कि सरकार अल्पसंख्यकों को बदनाम करने (और) उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है और संविधान पर 4डी हमला कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस विधेयक का मकसद मुसलमानों को जलील करना है।

लोगों के बड़े वर्ग से परामर्श के बाद तैयार किया गया : BJP

भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की मदद से वक्फ ने बड़ी मात्रा में जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थीं, जिससे वक्फ संपत्ति का लाभ महिलाओं और बच्चों को नहीं मिल पाया, जबकि संशोधित कानून से यह लाभ मिल सकता है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि वक्फ विधेयक लोगों के एक बड़े वर्ग से परामर्श के बाद तैयार किया गया था और इसे गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

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