परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में आई थी पीड़िता
Hisar News (आज समाज) हिसार: एडीजे सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से रेप करने के दोषी वेटर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में हिसार के बैंक्वेट हॉल में आई थी। वेटर ने मोतियों की माला देने का झांसा देकर मासूम को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया था। घटना जनवरी 2022 में आजाद नगर थाना क्षेत्र में घटी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संवेदनशील मामले में सभी गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
बच्ची को दी जान से मारने की धमकी
बैंक्वेट हॉल में वेटर नरेश ने मोतियों की माला देने का झांसा देकर मासूम को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। मासूम ने अपनी सूझबूझ से आरोपी को झांसा देकर वहां से भाग निकली। लगभग 20 मिनट की खोजबीन के बाद रोती हुई बच्ची को उसके परिजनों ने ढूंढ लिया। बच्ची द्वारा घटना की जानकारी देने पर परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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